प्रवेशार्थी को प्रवेश आवेदन पत्र क्रय करने के पश्चात समस्त प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति सहित निर्धारित तिथि तक प्रवेश आवेदन पत्र जमा करना होगा। विश्वविद्यालय या बोर्ड द्वारा अंकसूची प्राप्त न होने की स्थिति में अपनी पूर्व संस्था के प्राचार्य द्वारा अभिप्रमाणित पत्र से बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा कर सकेंगे।
प्रवेश हेतु अंतिम तिथि
स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 30 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। परीक्षा परिणाम विलंब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 तक जो भी पहले हो, मान्य होगा। कंडिका 6 (क) में कर्मचारियों के स्थानान्तरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र/पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर सत्र के दौरान प्रवेश दिया जावेगा। किन्तु इसके लिए अभिभावक द्वारा - कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदक का, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा।
3.02 पूनमूल्यांकन में उत्तीर्ण हुए छात्रों की प्रवेश की अंतिम तिथि
पूनमूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनमुल्यांकन घोषित होने के 15 दिनों तक कुलपति की अनुमति के पश्चात गुणानुक्रम (प्रावीण्यता) में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी।
3.03 पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों की प्रवेश की अंतिम तिथि
स्नातक स्तर भाग 3 में प्रवेश हेतु स्थान रिक्त होने पर गुणानुक्रम के आधार पर निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार निर्धारित तिथि तक प्रवेश की पात्रता होगी।
(क) प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियो की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची प्रतिशत सहित सूचना पटल पर लगाई जावेगी। जिसमें प्रवेश शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि का भी उल्लेख होगा। सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी के लिए अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।
(ख)प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण-पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किए जाने एवं जहां आवश्यक हो स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूलप्रति जमा करने के पश्चात ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जावेगी ।
(ग) निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति को आवश्यक रूप से निरस्त की सील लगाकर उसे निरस्त कर दिया जावेगा।
(घ) स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जावेगा। स्थानान्तरण प्रमाणपत्र खो जाने की स्थिति में निकटस्थपुलिस थाने में एफ. आई. आर. दर्ज किया जाना चाहिए। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था में अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी वे वचन पत्र लिया जावेगा।
(ड) प्रचार्य स्थानान्तर प्रमाण पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग/ अनुशासनहीनता/ तोड़-फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसी गोपनीय रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में बंद कर उस महाविद्यालय के
प्राचार्य को प्रेषित करें गे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।
(च) घोषित प्रवेश सूची की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर नियमानुसार प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त विलंब शुल्क 100/ लिया ।
जावेगा।
3.05 प्रवेश की पात्रता -
(1) छत्तीसगढ़ के मूल/छ.ग. में संपत्तिधारी निवासी/ राज्यया केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी == जिसका पदांकन छ. ग. में हो- उनके पुत्र/पुत्रियों, जम्मू कश्मीर के विस्थापितों उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा। उक्त प्रकार से प्रवेश देने के बाद भी स्थान रिक्त होने पर अन्य स्थानों के बोर्ड पर अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियं को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।
(2) परीक्षा उत्तीर्ण आवेदको को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। 10+2 परीक्षा का तात्पर्य छ. ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित या संबंध्द विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य राज्यों के विद्यालयों के इंटरमीडियेट बोर्ड के समकक्ष परीक्षा से है।
(3) सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन, सी. बी. एस.ई. की 10+2 परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है।
(4) अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु अहकारी परीक्षा में पूर्णाक का न्यूनतम 45 प्रतिशत एवं सैद्धांतिक विषयों में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त आवेदकों को नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। प्रवेश के लिए न्यूनतम अंक सीमा केवल प्रथम वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए ही है। अगली कक्षाओं में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा लागू नहीं होगी।
(5) आयु सीमा:- स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर प्रथम वर्ष में 27 वर्ष से कम आयु होना आवश्यक है। आयु की गणना एक जुलाई की स्थिति में की जावेगी।
(6) अ. जा./अ.ज.जा./पिछड़ा वर्ग /विकलांग/महिला आवेदकों के लिए आयु सीमा में तीन वर्ष कछूट रहेगी।
(7) बाह्य आवेदकों का प्रवेश-स्नातक स्तर तक एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/सवशासी महाविद्यालय से प्रथम या द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/ स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों, विषय समूहों में आवेदको ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के बाद ही नियमित प्रवेश दिया जावेगा। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से उत्तीर्ण छात्रों को भी पात्रता प्रमाण पत्र जमा करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।
(8) अस्थायी प्रवेश-अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रवेश लेना अनिवार्य होगा स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा में एक विषय में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में प्रवेश अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी। प्रवेश, स्थान रिक्त होने पर गुणानुक्रम के आधार पर होगा उपरोक्त की कंडिका (7) आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जावेगा। उत्तीर्ण होने र अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य होगा।
(9) जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो और या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/ मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिये प्राचार्य अधिकृत है।
(10) महाविद्यालय में तोड़फोड़ करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले / रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं को प्राचार्य प्रवेश न देने के लिये अधिकृत है। अपर संचालक उच्च शिक्षा संचालनालय को छ.ग. शासन द्वारा आदेश प्राप्त है कि ऐसे शत्र/छात्राओं को छत्तीगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।
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